आरुषि हमेराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तलवार दंपती को मिली रिहाई

Wednesday, Mar 12, 2025 | Last Update : 05:25 PM IST

आरुषि हमेराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तलवार दंपती को मिली रिहाई

हाई कोर्ट ने आरुषि के माता-पिता को किया बरी
Oct 12, 2017, 3:37 pm ISTNationAazad Staff
Aarushi
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आरुषि हमेराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट  ने अपना फैसला सुनाते हुए राजेश तलवार और उनकी पत्नी को कोर्ट ने बाईजत बरी कर दिया है। तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले में २६ नवंबर, २०१३ को सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपती को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके बाद ये दोनों  गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहे थे.

सभी सबूतों और दस्तावेजों पर नजर डालते हुए कोर्ट ने इन दोनों को उम्रकैद की सजा से रिहाई दे दी है। गौरतलब है कि राजेश तलवार की बेटी आरुषि और उसके नौकर हेमराज की मौत सन २००८ में हुई थी। गाजियाबाद स्थित CBI अदालत ने २६ नवम्बर को राजेश तलवार और उसकी पत्नी नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।  
इस सजा के खिलाफ इन दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपिल की थी। अदालत में  दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में सुनवाई की अगली तारिख १२ अक्टूबर तय की थी।

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