Sunday, Jan 19, 2025 | Last Update : 08:34 AM IST
आरुषि हमेराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राजेश तलवार और उनकी पत्नी को कोर्ट ने बाईजत बरी कर दिया है। तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले में २६ नवंबर, २०१३ को सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपती को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके बाद ये दोनों गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहे थे.
सभी सबूतों और दस्तावेजों पर नजर डालते हुए कोर्ट ने इन दोनों को उम्रकैद की सजा से रिहाई दे दी है। गौरतलब है कि राजेश तलवार की बेटी आरुषि और उसके नौकर हेमराज की मौत सन २००८ में हुई थी। गाजियाबाद स्थित CBI अदालत ने २६ नवम्बर को राजेश तलवार और उसकी पत्नी नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
इस सजा के खिलाफ इन दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपिल की थी। अदालत में दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में सुनवाई की अगली तारिख १२ अक्टूबर तय की थी।