Tuesday, Nov 26, 2024 | Last Update : 09:19 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कोर्ड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कम्पीटिशन एग्जाम्स में फॉर्म भरने के दौरान अभ्यार्थी को पहले अपना आधार नंबर भी बताना होता था लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है। CBSE, NEET और UGC परीक्षाओं और स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब स्कूल में दाखिले के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है।
स्कूल में एडमिशन के समय आधार जरूरी न करने के फैसले का यह कदम उन छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बड़ी राहत है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भी साफ किया था कि कोई भी स्कूल बच्चों को आधार कार्ड न होने की वजह से एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है, तो वह अवैध गतिविधी होगी।
इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नीट परीक्षा के के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इस अनिवर्यता से कुछ राज्यों को छूट दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।
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