सोशल मीडिया पर गपशप और अफवाहों को रोकने के लिए युगांडा संसद ने एक विवादास्पद कानून पास किया है जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर लोगों को टैक्स देना होगा। खबरों के मुताबिक नए उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक के मुताबिक इन सोशल मीडिया मंचों का प्रयोग करने वाले पर प्रत्येक दिन 200 शिलिंग (0.05 डॉलर) की दर से जुर्माना लगेगा. यह कर एक जुलाई से प्रभावी होगा?।
बता दें कि युगांडा के राष्ट्रपति ने वित्त मंत्रालय को खत लिखते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर टैक्स लगा कर अच्छा-खासा टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे देश का कर्ज कम किया जा सकता है।
इसके साथ ही उन्होने इंटरनेट डेटा पर टैक्स नहीं लगाने की बात कही है क्योंकि इंटरनेट डेटा का इस्तमाल छात्र पढ़ाई-लिखाई के लिए भी करते है। बता दें कि नए कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि मोबाइल से धन के लेन-देन के कुल योग पर भी एक फीसदी टैक्स देने की बात कहीं गई है।
गौरतलब है कि यूगांडा में 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के मौके पर राष्ट्रपति मुसेवेनी ने इस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि 'ऐसा झूठ को फैलने से रोकने के लिए' किया गया है।