पाकिस्तान हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 'शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखे लाहौर सरकार’

Aazad Staff

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पाकिस्तान हाईकोर्ट ने बुधवार को लाहौर जिला सरकार को निर्देश दिया है कि वह शदमान चौक का नाम बदलकर स्वतंत्रता आंदोलन के नायक भगत सिंह के नाम पर रखने का फैसला जल्द से जल्द करे।

पाकिस्तान हाई कर्ट ने लाहौर में बने शदमान चौक के नाम को बदल कर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि भगत सिंह और उनके साथी राजगुरू और सुखदेव को लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। शादमान चौक उसी स्थान पर बना हुआ है।

इस संदर्भ में याचिका दायर करने वाले की दलील है कि भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आजादी के लिए कुर्बानी दी है। इस लिहाज से शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सिंह को श्रद्धांजलि दी थी और कहा था कि उन्होंने पूरे प्रायद्वीप में भगत सिंह जैसा बहादुर व्यक्ति नहीं देखा। उन्होंने कहा, यह न्याय के दृष्टिकोण से सही होगा कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए।

लाहौर हाईकोर्ट के जज शाहीद जमील खान ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरमैन इम्तियाज राशिद कुरैशी की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि शदमान चौक का नाम जल्द से जल्द भगत सिंह के नाम पर रखने का फैसला करे।

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