इशाक डार पर कसा शिकंजा

Aazad Staff

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पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने इशाक डार के खिलाफ फरार होने की प्रतीक्रिया शुरु करने के दिए आदेश।

पाकिस्तान के वित्तमंत्री इशाक डार को भगौडा घोषित किया जा सकता है। मंगलवार को पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने इशाक डार के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की प्रतीक्रिया को जारी करने का आदेश दिया है। बहरहाल पाकिस्तान के वित्तमंत्री इशाक डार के वकील का कहना है कि वो ईलाज के लिए लंदन में है। बावजूद इसके मंगलवार को अदालत ने सुनवाई की। इस मामले में डार के वकील उन्हे व्यक्तिगत पेशे से छूट देने की अपिल की है। हालांकि कोर्ट ने इस अपिल को खारिज कर दिया।

डार के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो(एनएबी) ने उभ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। सुनवाई के दौरान, एनएबी के जांच अधिकारी नादिर अब्बास ने अदालत से कहा कि टीम ने डार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद लाहौर और इस्लामाबाद स्थित मंत्री के घर का दौरा किया।

वहीं इस मामले में अली अहमद को 24 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

जांच अधिकार ने डार के खिलाफ दावा करते हुए कहा कि वह न्यायालय के निर्णय से अपने आप को बचाने के लिए लंदन में हैं। गौरतलब है कि डार पर करीब 83.17 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। डार मामले में जवाबदेही अदालत ने कहा कि 10 दिनों के अंदर उसे भगोड़ा घोषित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

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