पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीतिक करियर पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात नवाज शरीफ अब भविष्य में कभी भी चुवीन नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही अब वह न तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे और न ही कोई चुनाव लड़ पाएंगे।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1) के तहत अयोग्य करा दिय गया तो वह आजीवन अयोग्य रहेगा।
गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि सविंधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य करार व्यक्ति किसी भी तरह की राजनैतिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं रह सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक, 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था। नवाज शरिफ को अनुच्छेद 62 के तहत अपनी सैलरी को असेट के तौर पर नहीं घोषित करने के आरोप में दोषी पाया गया था।