जोधापुर की विशेष अदालत ने एक आदेश जारी कर पुलिस को क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बता दे कि कोर्ट ने यह आदेश क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के खिलाफ उनके द्वारा सोशल मीडिया पर भीम राव अम्बेडकर को लेकर किए गए एक पोस्ट को लेकर किया है।
यहीं नहीं कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस मामलें में जल्द से जल्द अपील दायर की जाए। आपको बता दे कि बीते साल हार्दिक ने ट्वीट किया था कि कौन अंबेडकर, वह व्यक्ति जिसने देश के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया या फिर वह जिसे देश को आरक्षण नाम की बीमारी दे दी। जिसे लेकर पिछले साल एक वकील ने याचिका दायर की थी।
जोधपुर की एक अनुसूचित जाति-जनजाति अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पंड्या के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले डी.आर. मेघवाल के मुताबिक पंड्या ने 26 दिसंबर, 2017 को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टिप्पणी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अांबेडकर का अपमानित किया था और दलित समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया था।
बता दे कि हार्दिक पर विभिन्न धाराओं के अलावा 124-क, 153-क, 295-क, 505, 120-बी आइपीसी के तहत परिवाद पेश किया था।