प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत हर महीने मिलेगी ३००० रुपये की पेंशन

Aazad Staff

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत १५ फरवरी से की जा रही है। इस योजना के तहत वे व्यक्ति आवेदन कर सकते है जिनकी मासिक आय १५ हजार से कम है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना १५ फरवरी से शुरू हो रही है। कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगर जिसकी उम्र १८ से ४० वर्ष हो और किसी भी सरकारी योजना का फायदा न ले रहा हो, वह व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है।

असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगर, घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर,रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने का काम करने वाले कामगर इसका फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत जुड़ने वाले कामगारों को बहुत ही छोटी राशि हर महीने पेंशन योजना में जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार १५ फरवरी या उसके बाद इस योजना को चुन सकते हैं।

जाने कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ-

-इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय १५ हजार रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार ने इस पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए १५ फरवरी से शुरु किया जा रहा है।

-जो लोग नेशनल पेंशन योजना (NPS) जैसी किसी और सरकारी योजना का लाभ पहले से ले रहे है, वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।

-पति, पत्नी में से जिसे पेंशन का लाभ मिल रहा है, यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी।

-इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना जरुरी है। इसके साथ ही आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास बैंक खात होना भी अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की उम्र १८ से ४० साल होनी चाहिए।

श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में हर महीने मिलेंगे ३ हजार रुपये-

श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम से जुड़े लोगों को हर महीने तीन हजार रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा। ये स्कीम १५ फरवरी से लागू कर दी जाएगी।

यदि कोई १८ साल की उम्र से इस योजना को शुरू करता है तो उसे हर माह ५५ रुपए जमा करने होंगे। वहीं जो व्यक्ति ४० साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह २०० रुपए जमा करना होगा। ६० साल की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यू होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगी और उसे पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

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