उत्तर पदेश में बढ़ते अपराधों को कम करने के लिए ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी यूपीकोका कानून की बुनियाद रख दी है। इस के आने से राज्य में गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों पर नकेल कसना आसान हो सकेगा। मंगलवार को योगी सरकार यूपीकोका बिल को विधानसभा में पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होते ही यूपी में अपराध और आपराधिक घटनाओं में काफी कमी देखने को मिल सकती है।
यूपीकोका कानून महाराष्ट्र के मकोका कानून जैसा ही होगा। गौरतलब है कि मकोका को 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था. इसके पीछे मकसद मुंबई जैसे शहर में अंडरवर्ल्ड के आतंक से निपटना था। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ही इस कानून को बनाया गया था।
बता दें कि ?यूपीकोका? बिल को विधानमण्डल के निचले सदन में पिछली साल 21 दिसम्बर को पारित किया जा चुका था, लेकिन विधेयक विधानपरिषद में इस बील को पास नहीं किया गया।
वहीं इस बिल को पारित करने का विपक्षिय पार्टियां विरोध कर रही है उनका कहना है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद इसका दुरुपयोग अल्पसंख्यकों, गरीबों और समाज के कमजोर वर्ग के खिलाफ हो सकता है। इसके साथ ही इस बील को राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए भी किया जा सकता है।