68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और इसकी जांच में बरती जा रही अनियमितताओं से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। गुरुवार को इस मामले की सुनावाई करते हुए कोर्ट ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार के रवैये पर भी सख्त टिप्पणी की।
कोर्ट ने जांच के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपने अधिकारियों को बचाने में लगी है। जिन तीन सदस्यों का चयन जांच समिति के लिए किया गया उसके दो अधिकारी उसी बेसिक शिक्षा विभाग से हैं, जिस पर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं। यहीं नहीं कोर्ट ने कमिटी द्वारा अब तक अपनायी गई जांच प्रक्रिया और रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सीबीआई को छह माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है।