सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की अधूरी परियोजनाओं को देखते हुए बुधवार को फैसला सुनवाते हुए आम्रपाली समूह की बिहार,नोएड़ा और ग्रेटर नोएडा में स्थित सात संपत्तियों सहित कुल नौ संपत्तियां को सील करने का निर्देश दिया। इस मामले में अदालत ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीन निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस हिरासत में आम्रपाली समूह के तीन निदेशकों ने बुधवार को न्यायालय को बताया कि इन संपत्तियों में ही समूह की 46 कंपनियों से संबंधित सारे दस्तावेज रखे हैं।
गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप ने बड़ी संख्या में खरीदारों से रकम लेकर उन्हें तय वक्त पर फ्लैट नहीं दिए। इससे नाराज लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में समूह की 7 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया जहां समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली समूह में फ्लैट बुक कराने वाले 42,000 खरीदारों को मकानों का कब्जा दिलाने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है ।