सवर्ण आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित

Aazad Staff

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सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े

सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर राज्यसभा में पेश किया गया सवर्ण आरक्षण बिल बुधवार को व्यापक चर्चा और बहस के बाद पारित कर दिया गया। सवर्ण आरक्षण बिल के पक्ष में 165 और विपक्ष में 07 वोट डाले गए।सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए राज्यसभा की बैठक को एक दिन के लिए बढाया गया था।

वहीं इस बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कई ट्वीट किए और लिखा खुशी है कि संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पारित हो गया है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है। मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि इसे इतना व्यापक समर्थन मिला। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर इस बील को संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए श्रद्धांजलि बताया है उनका कहना है कि वे लोग ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो मज़बूत और समावेशी हो।

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