उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये आदेश जारी किया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी उचित तरीके से काम नहीं कर रहा है उसे जल्द से जल्द रिटायर किया जाए। इस श्रेणी में 50 साल और उससे अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग होगी। हालांकि यूपी के सरकारी कर्मचारी संगठनों ने छह जुलाई को इस आदेश का विरोध किया।
मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी समय (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी), नोटिस देकर बिना किसी कारण उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसे नोटिस की अवधि तीन माह होगी।
इतना ही नहीं में सभी सरकारी विभागों के अध्यक्ष और निदेशकों से कहा गया है कि वे अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मियों की अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाई 31 जुलाई तक जरूर पूरी कर लें। 50 वर्ष की आयु के निर्धारण के लिये कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2018 होगी।
आदेश में कहा गया है कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु 31 मार्च 2018 को 50 वर्ष या उससे अधिक होगी, वे स्क्रीनिंग के लिए विचार के दायरे में आएंगे। हालांकि, कर्मचारियों ने इस शासनादेश की अलोचना की है।