किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को भारत भेजने को लेकर दाखिल याचिका को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में वजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। हालांकि अभी भी इसमें कई पेंच हैं। विजय माल्या इस फैसले के खिलाफ वहां की हाईकोर्ट में अपील भी कर सकता हैं।
माल्या ने देर रात ट्वीट कर इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। बता दें कि माल्या के पास अपील के लिए १४ दिन का वक्त है। वह लंदन के हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। इस लिए माल्या को भारत लाना इतना भी आसान नहीं होगा। जानकारों की माने तो गृहमंत्री के आदेश के ख़िलाफ माल्या पहली अपील हाई कोर्ट में कर सकता हैं। अगर हाई कोर्ट में उसकी अपील ख़ारिज हुई तो वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा सकता हैं और इस पूरी प्रक्रिया में क़रीब दो साल का वक़्त लग सकता है।
बता दें कि माल्या पर भारतीयों बैंकों के ९,००० करोड़ रुपए बकाया हैं। वह मार्च २०१६ में लंदन भाग गया था। भारत ने पिछले साल फरवरी में यूके से उसके प्रत्यर्पण की अपील की थी। भारत में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर अप्रैल २०१७ में स्कॉटलैंड यार्ड में माल्या की गिरफ्तारी हुई लेकिन वह जमानत पर छूट गया। उसके प्रत्यर्पण का मामला ४ दिसंबर २०१७ से लंदन की अदालत में चल रहा था। इस पर १० दिसंबर २०१८ को फैसला आया था।