आपराधिक मामलों के लिए आधार डाटा का इस्तेमाल नहीं - यूआईडीएआई

Aazad Staff

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यूआईडीएआई ने आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किए जाने की बात कही।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी।

यूआईडीएआई ने इस बात की पुष्टी करते हुए कहा है कि आधार कानून की धारा-29 के तहत लिया गया डाटा केवल आधार धारकों की पहचान प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आधार कानून की धारा-33 के तहत इसे साझा किया जा सकता है।

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