आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की आज है अंतिम तारीख, ऐसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक

Aazad Staff

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पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका आयकर रिफंड मुश्किल में फंस सकता है।

आगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आज ही अपना पेन आधार से लिंक कर ले। क्यों कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आज आखरी तारीक है।

बता दें कि सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ चुकी है। गौरतलब है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। सरकार ने पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है।

ऐसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। लॉगइन करते ही पेज खुलेगा। ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। उसे सेलेक्ट करें। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें।

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