राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बांडों की बिक्री 01 मार्च से जारी कि जा रही है जो कि दस मार्च तक चलेगी। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ये बांड भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की नयी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की मुख्य शाखाओं से खरीदे जा सकेंगे। गौरतलब है कि साल 2018 की पहली तिमाही के लिए इन बांडों की बिक्री जनवरी में होनी थी, लेकिन बाद में इसे मार्च में करने का निर्णय लिया गया।
जानकारी के लिए चुनावी बांड खरीदने की तारीख से 15 दिन तक वैध रहेंगे। ये बांड राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिये जा सकेंगे। जब राजनीतिक दल इस बांड को अपने बैंक खाते में जमा करायेंगे तो चंदे की राशि उनके खाते में उसी दिन आ जायेगी।
सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड की व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए अधिसूचना 02 जनवरी को जारी की गयी थी। योजना के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी या संस्था अकेले या किसी और के साथ मिलकर बांड खरीद सकती है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हों वह चंदे के रूप में ये बांड स्वीकार कर सकता है।