देश भर में एक सितंबर से नए मोटर व्हीकल कानून को लागू कर दिया गया है। वहीं तेलंगाना में नए ट्रैफिक कानून को लागू करने से इनकार कर दिया गया है। इसकी घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में की। के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य सरकार ट्रैफिक उल्लंघन की समस्याओं से निपटने के लिए अपना कानून लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारी-भरकम जुर्माना लगाकर लोगों को परेशान करने की उनकी कोई मंशा नहीं है।
बता दें, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना विद्धी की गई है।नए कानून के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर वाहन चालको क पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक साल तक जेल या १ हजार से ५ हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
वहीं बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर ५ हजार रुपये का जुर्माना कर दिया गया है जो पहले सिर्फ ५०० रुपये था। योग्य ना होने के बावजूद वाहन चलाने पर पहले सिर्फ ५०० रुपये था, जो अब बढ़ाकर १० हजार रुपये कर दिया गया है।
जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को १० हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या १० हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी। और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या १५ हजार रुपये तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएगी।
ग़ौरतलब है कि नए नए ट्रैफिक कानून को गुजरात और उत्तराखंड में भी मानने से इनकार कर दिया है। दोनों राज्यों में जुर्माने की रकम को घटा दिया गया है। जुर्माने में ५० % तक की कटौती की गई है।