अगर आप आॉनलाईन समान खरीदते है तो ये खबर आपके लिए ज्यादा जरुरी है। सरकार एक अक्टूबर से सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) को बढ़ाने जा रही है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के मुताबिक, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीसीएस काटेगी तो वहीं राज्य कानूनों के तहत राज्य 1 फीसदी टीडीएस वसूलेंगे।
बता दें कि पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, जिसमें लगभग एक दर्जन लोकल टैक्स को खत्म कर दिया गया था। लेकिन कारोबारियों को तैयारी का समय देने के लिए टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान 30 सितंबर 2018 तक टाल दिया गया था। बता दें कि 18 सितंबर से टीडीएस और टीसीएस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे।