मोबाइल और बैंक खातों से आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य नहीं - सुप्रीम कोर्ट

Aazad Staff

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लंबे समय से चल रहे आधार कार्ड के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल और बैंक खातों को आधार से जोड़ने को असंवैधानिक बताया है।

आधार की अनिवार्यता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मोबाइल और बैंक खातों को आधार से जोड़ने को असंवैधानिक बताया है। हालांकि आयकर दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड का देना अनिवार्य होगा।

बता दें कि इस सिलसिले में 31 लोगों ने याचिका दायर करते हुए इसे निजता का हनन बताताया था। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में कहा था कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने मोबाइल से लेकर खाता और अन्य पाॅलिसियों को आधार से जोड़ना चाहिए।

इसका विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे निजता का हनन बताया था। फिलहाल इस मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि आधार कार्ड बिल्कुल सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आधार की अनिवार्यता को वैध बताया है इनमें -

-आधार कार्ड को मोबाइल और बैंक खातों से जोड़ना असंवैधानिक है।
-इसके अलावा सीबीएसई, नीट और यूजीसी में भी आधार जरूरी नहीं है।
-6 से 14 साल तक बच्चों के लिए स्कूल में प्रवेश को लेकर आधार अनिवार्य नहीं है।
-निजी कंपनियां भी आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं।

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