गौरक्षा के नाम पर हिंसा करनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाए - सुप्रीम कोर्ट

Aazad Staff

Nation

कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे गौरक्षा के नाम पर हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करे।

गौरक्षा के नाम पर देशभर में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट का कहना है कि कानून हो या नहीं, लेकिन कोई भी समूह या कथित गौरक्षा कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता है। गौरक्षाकों द्वारा हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जिसमें घटना की जवाबदेही तय करने, पीड़ित को मुआवजा देने और मामलों की निगरानी जैसी बातों को ध्?यान में रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों पर देशभर में हिंसा के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कानून हाथ में लेने वाले नहीं बचेंगे। कोर्ट ने राज्यों से भी कहा है कि वह इस मामले में सख्त कदम उठाये।

वही इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि चाहे कानून हो या नहीं, कोई भी संगठन कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। दीपक मिश्रा ने आगे कहा कि ये राज्यों का दायित्व है कि वो इस तरह की वारदातें ना होने दें।

Latest Stories

Also Read

CORONA A VIRUS? or our Perspective?

A Life-form can be of many forms, humans, animals, birds, plants, insects, etc. There are many kinds of viruses and they infect differently and also have a tendency to pass on to others.