सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT पर पुनर्विचार याचिका की ख़ारिज

Aazad Staff

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लोकसभा चुनाव २०१९ के बीच वीवीपीएमटी को लेकर २१ दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि ५० फीसदी वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षिय पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट पर विपक्षी पार्टियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि देश की २१ पार्टियों ने ईवीएम से ५०% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ५ पर्टियों के मिलान का आदेश दिया था जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने पुर्नविचार याचिका दी थी। आज की सुनवाई के समय आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, संजय सिंह, फारुख अब्दुल्ला, लेफ्ट नेता डी राजा मौजूद थे। विपक्ष की दलील थी कि इस तरह से देशभर में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सकता है।

बता दें कि इस याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत इस मामले को बार-बार क्यों सुने। सीजेआई ने कहा कि वह इस मामले में दखलअंदाजी नहीं करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पांच बूथ के ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के औचक मिलान करने को कहा था। आयोग ने इसे मान भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को पांच गुना बढ़ाया. कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र मे ५ वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया जाएगा. अभी सिर्फ एक का वीवीपैट मिलान होता है।

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