रेप मामले में आसाराम को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

Aazad Staff

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न्यायालय ने आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई नौ सप्ताह के लिए स्थगित ।

अपने ही आश्रम की नाबालिग युवतियों से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने गांधीनगर रेप केस के मामले में आज भी राहत देने से इन्कार कर दिया है। आसाराम की ओर से इस मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले पीड़िता के बयान दर्ज हो जाए, उसके बाद ही जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। कोर्ट इस मामले में अब 8 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि इस मामले में 29 जनवरी को गुजरात की निचली अदालत में पीड़िता ने बयान दर्ज होने है। इस मामे में शुरूआत में जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे ने कहा कि पीड़ितों के साथ सुनवाई पूरी होने के बाद याचिका दायर करने वाला फिर से संपर्क कर सकता है।

गांधीनगर में रेप मामले में आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई के दौरान आसाराम के बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और उन्हें अब स्?वास्?थ्?य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि आसाराम के खिलाफ गुजरात में ट्रायल कोर्ट की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो तय समय सीमा में ट्रायल पूरा करें। आसाराम की ओर से कहा गया था कि अब तक 93 गवाहों में से अब तक मात्र 30 गवाहों के बयान दर्ज किए जा सके हैं।

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