सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों के समय और क्वालिटी पर दिए गए अपने आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए है। इसके साथ ही कोर्ट ने यहां दो घंटे तक ही पटाखे जलाने का आदेश सुनाया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वो तय करें कि कितने देर और किस समय पर दिवाली में पटाखे जलाए जाएं। अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे स्थानों पर पटाखे फोड़ने के लिए समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने केवल तमिलनाडु को ही दिन में पटाखा जलाने की इजाजत दी है।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केवल उन दुकानदार को पटाखे बेचने की इजाज़त दी है जिनके पास लाइसेंस है। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर कड़ी कारवाई हो सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उस याचिका पर आया है, जिसमें वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पटाखों को बनाने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी।