रमजान में जल्दी मतदान कराए जाने की मांग, SC ने की खारिज

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने रमजान के दौरान मतदान जल्दी शुरु करवाने की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इस याचिका में यह मांग की गई थी कि रमजान के समय मतदान को सुबह ७ बजे के बजाय ५ बजे से शुरु करवाया जाए।

लोकसभा चुनाव के छह चरणों के मतदान हो चुके है और एक चरण के लिए मतदान शेष रह गए हैं। लेकिन आखिरी चरण में वोटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रमजान को लेकर मतदान के समय में परिवर्तन करने संबंधी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने समय परिवर्तन की मांग को ठुकरा दिया था जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग के विशेषाधिकार का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने जो फैसला दिया है वह सही है।

कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अर्जी दी थी कि रमजान के दिनों में वोटिंग सुबह ७ बजे के बजाए ५ बजे से हो। जिससे रोजा रखने वालों को परेशानी ना हो। बहरहाल कर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। इस साल ७ मई से रमजान शुरू हुआ है। जिसके बाद १२ मई यानी छठे चरण का मतदान रमजान के दौरान हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण १९ मई को ५९ लोकसभा सीटों पर है।

बता दें कि लोकसभा के ७ चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इन ७ चरणों में रविवार, सोमवार और मंगलवार और गुरुवार को ही वोटिंग का दिन रखा गया वहीं मतगणना के लिए भी गुरुवार का दिन रखा गया है।

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