दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों को बंद करने का दिया आदेश

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीलिंग के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को कड़ी फटकार लगाते हुए 15 दिनों के अंदर रिहाइशी इलाकों में चल रहीं अवैध फैक्ट्रियों को बंद किए जाने का आदेश दिया है।

दिल्ली में अवैध निर्माण और सीलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार को फैसला सुनाते हुए रिहाइशी इलाकों में चल रहीं अवैध फैक्ट्रियों के निर्माण को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रिहाइशी इलाकों में चलने वाली अवैध फैक्ट्रियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि माॅनीटरिंग कमेटी को बने हुए 15 साल बीत चुके हैं लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है।

पीठ ने इस मामले में उपराज्यपाल को फटकार लगाते हुए कहा है कि उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करें की जितने भी रिहायशी इलाके हैं, जहां अवैध तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट चल रहे हैं उन्हें 15 दिन के अंदर सील किया जाए। गौरतलब है कि जनवरी में सीलिंग के मामले में हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को मास्टर प्लान लेकर आने के निर्देश दिए थे लेकिन इस पर कुछ काम नहीं किया गया।

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