CBI vs Mamata banerjee: SC का आदेश शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश हो कमिश्नर राजीव कुमार

Aazad Staff

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शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में CBI की ओर से दायर की गई अवमानना की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। वहीं कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब २० फरवरी को करेगा। सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद राजीव कुमार को शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होना होगा।   

कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर मंगलवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी सहित उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने से सीबीआई को रोक दिया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने और उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।

वहीं ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जनता की जीत बताया है। ममता बनर्जी ने मध्य कोलकाता में धरना स्थल पर संवाददाताओं से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आम आदमी, लोकतंत्र एवं संविधान की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'इसके पीछे जरूर कोई कहानी है। कोई भी मोदी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह हमारा जन आंदोलन है और हम एकजुट होकर इसे लड़ेंगे।'

ममता बनर्जी ने कहा, हम हमेशा कानून का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई लोकतंत्र के स्तंभों को बर्बाद करने का प्रयास करेगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर कुछ नहीं बचेगा जिसपर हम गर्व करते हैं।

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