राहुल गांधी के बयान 'चौकीदार चोर है' पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर नोटिस जारी कर २२ अप्रैल तक जवाब मांगा है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। दरसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चौकीदार चोर है' कहने के मामले में नोटिस जारी किया है। बता दें कि राहुल ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि चौकीदार चोर है।

इस बयान के बाद भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने १२ अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। लेखी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शीर्ष अदालत की टिप्पणी को गलत तरह से पेश किया गया है।

बता दें कि मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरह से पेश किया है। लेखी का आरोप था कि राहुल गांधी ने ?चौकीदार चोर है? बयान को इस तरह से पेश किया है जैसे वह कोर्ट का बयान हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर अपने एक आदेश में सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। करो्ट ने तीन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर मानते हुए पुनर्विचार याचिका पर आगे सुनवाई की बात कही थी। बता दें कि, राहुल गांधी लगातार अपनी टिप्पणी 'चौकीदार चोर है' के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे हैं।

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