केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाने की इच्छुक है।केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। आधार की समय सीमा सर्विसेस से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ सकती है।
हालांकि, सरकार ने साफ किया कि मोबाइल सिम से आधार लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कहा कि आधार एक्ट लागू है। पैन कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक कराने का नियम अभी वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि आधार को लेकर दाखिल हुईं तमाम पिटीशंस पर सुनवाई के लिए 5 जजों की एक कॉन्स्टीट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी, जो अगले हफ्ते सुनवाई करेगी।
बहरहाल सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है और कई साल बीत गए हैं। केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।