अगस्तावेस्टलैंड मामला में कोर्ट ने रमन सिंह सरकार को गैर सरकारी संगठन स्वराज अभियान की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद किए जाने की जांच की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार को बड़ी राहत देते हुए इस मामले में जांच की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी। बतादें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद किए जाने की जांच की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने मामले की जांच संबंधी गैर-सरकारी संगठन स्वराज अभियान की याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता की ओर से जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि रमन सिंह सरकार ने इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में पारदर्शिता नहीं बरती थी।
ये है अगस्?ता वेस्?टलैंड से जुड़ा मुख्?य विवाद
यूपीए सरकार के समय साल 2010 में 3,600 करोड़ रुपए में 12 वीवीआइपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्?टर की डील की गई थी। इस डील का 10 फीसदी हिस्सा रिश्वत में देने की बात सामने आने के बाद यूपीए सरकार ने 2013 में इसे रद्द कर दिया था। वहीं इस मामले में एसपी त्यागी समेत 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
इस सौदे के लिए इटली की कंपनी फिनमेकानिका ने भारतीय अधिकारियों को 100-125 करोड़ रुपए तक की रिश्वत दी थी। जिस वक्त डील पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया, उस वक्त भारत 30 फीसदी भुगतान कर चुका था और तीन अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए आगे के भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी।