पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसे लेकर हार्दिक ने जल्द सुनवाई की मांग की थी।
दरअसल गुजरात की निचली अदालत ने हार्दिक पटेल को २१०५ के मेहसाणा दंगे में दोषी करार दिया था। जिसके बाद स्थानिय अदालत ने हार्दिक को दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद हार्दिक ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बहरहाल मामले की सुनावई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हार्दिक ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई नामांकन भरने की आखिरी तारीख (गुरुवार) से पहले किए जाने की अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए सुनवाई जल्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में दोषी करार होने के कारण हार्दिक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं है। वह लोकसभा चुनाव २०१९ नहीं लड़ सकेंगे।