सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की सीबीआई में विशेष निदेशक के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
राकेश अस्थाना मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति नियमों के आदार पर की गई थी।िसके सात ही कहा गया है कि सीबीआई डायरेक्टर ने उनकी नियुक्ति का विरोध भी नहीं किया है।
एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा था कि इस नियुक्ति में केंद्र सरकार ने चयन समिति और सीबीआई के निदेशक की राय को नजरअंदाज किया. यह कानून का उल्लंघन है। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने कहा राकेश अस्थाना की नियुक्ति गैर कानूनी तौर पर की गई है।
आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले ही एक डायरी बरामद की है. इसमें राकेश अस्थाना का भी नाम शामिल है। उन्होने कहा कि सीबीआई ने खुद ही उस कंपनी और कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है, ऐसे में राकेश अस्थाना का नाम कंपनी की डायरी में आना कुछ और ही इशारा करती है।
गौरतलब है कि अस्थाना पहले सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक पद पर नियुक्त के दौरान 11 जोन आते देखते थे। वह अगस्तावेस्टलैंड, किंगफिशर, मोईन कुरैशी और हसन अली जैसे कई हाइप्रोफाइल घोटालों की निगरानी कर रहे थे।