सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के दिए आदेश

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के ४२ हजार ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एन.बी.सी.सी को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों को घर बना कर देने को कहा है। इसके साथ ही आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट्स के रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली समूह की सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का आदेश दे दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने निर्देश दिया कि ईडी आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ विस्तृत जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली ग्रुप ने पैसे की भारी हेराफेरी और गड़बड़ी की है। लिहाजा ईडी कंपनी के डायरेक्टर और दूसरे आला अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करे।

इससे पहले भी कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आम्रपाली कंपनी के मालिकों ने लोगों को धोखा दिया है। यह गंभीर धोखाधड़ी का मामला है। जो भी ताकतवर लोग उनके पीछे खड़े हैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सबके खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एन.बी.सी.सी को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट्स को पूरा करके उनके खरीददारों को देने का निर्देश दिया है।

बता दें कि आम्रपाली के हजारों फ्लैट खरीदार लंबे वक्त से कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. बड़ी रकम देने के बावजूद उन्हें फ्लैट खरीदार नहीं मिला था। फ्लैट खरीदारों के मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं।

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