उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब रहने के लिए सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार (7 मई) को यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह जैसे लोगों को लखनऊ स्थित सरकारी आवास खाली करना होगा।
जानकारी के लिए बता दे कि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओं की याचिका पर उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास छोड़ने का निर्देश दिया था। लेकिन तब अखिलेश सरकार ने पूराने कानून में संशोधन कर फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट को 2016 में विधानसभा में पास करा दिया था और सभी मुख्यमंत्रियों को अजीवन सरकारी बंगले की सुविधा दिलाई थी।
उत्तर प्रदेश के इस फैसले को सुप्रीम में चुनौती दी गई। इस फैसले को लेकर कोर्ट ने योगी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा था। बहरहाल बता दें कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दो साल बाद खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दिया है।