अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी और एसटी) कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून के मुताबिक सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की अनुमति दी है जब तक इस मुद्दे पर संवैधानिक पीठ में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट ने नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण को रद्द करने का आदेश दिया था।
जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में राज्य सरकारों ने दलील दी है कि जब राष्ट्रपति ने अधिसूचना के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के पिछड़ेपन को निर्धारित किया है, तो इसके बाद पिछड़ेपन को आगे निर्धारित नहीं किया जा सकता।