दिवाली पर पटाखा बिक्री पर रोक नहीं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए ही जला पाएंगे पटाखे - सुप्रीम कोर्ट

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करते हुए कम एमिशन वाले पटाखों और सिर्फ लाइसेंसधारी वालों दुकानदारों को ही पटाखे बेचने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर आज अहम फैसला सुनाते हुए पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुख्य रुप से वही पटाखे बेजे जाए जिनसे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा फोड़ने के लिए समयसारिणी भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर की बात करे तो इस दिन रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखें फोड़ने की अनुमति दी गई है।

यह समयसीमा पूरे देश पर लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि इस आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके का एसएचओ जवाबदेह होगा, और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो एसएचओ को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा।

बता दे कि कोर्ट ने प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। 28 अगस्त को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने दलील पूरी होने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर बैन का विरोध किया था।

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