आधार के बीना भी मिल सकेगा स्कूल में एडमिशन - यूआईडीएआई

Aazad Staff

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यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने आधार के अभाव में स्कूलों में बच्चों को दाखिला ना देने को गैर कानूनी बताया है। इसके साथ ही यूआईडीएआई ने कहा, किसी भी बच्चे को आधार के अभाव में दाखिला और अन्य सुविधाओं से मना नहीं किया जा सकता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी स्कूल उन्हे एडमिशन देने से वंचित नहीं कर सकता है। अगर कोई स्कूल एडमिशन देने से मना करता है तो वह गैर कानूनी मना जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आ रहीं थीं, जिनमें कई बच्चों को स्कूल में सिर्फ़ इसलिए दाखिला नहीं मिल सका, क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं बना था।

यूआईडीएआई ने स्कूलों से छात्रों के आधार एनरोलमेंट और अपडेशन के लिए अपने परिसर में विशेष कैंपों का आयोजन कराने के लिए स्थानीय बैंकों, डाक घरों, राज्य के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से समन्वय करने को कहा है।

इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार कार्ड की वजह से किसी भी बच्चे को लाभ और उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। यूआईडीएआई ने इसके साथ चेतावनी भी दी कि अगर बच्चों को आधार के बिना दाखिला देने से मना किया जाता है, तो वह कानून के तहत अवैध होगा और ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

यूआईडीएआई का यह कदम छात्रों और उन बच्चों के माता-पिता के लिए बड़ी राहत है, जिनके पास आधार संख्या नहीं था। प्राधिकरण ने कहा, जब तक ऐसे छात्रों के लिए आधार नंबर जारी नहीं हो जाता और बायोमेट्रिक को अपडेट नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें सभी सुविधाएं पहचान स्थापित करने के अन्य माध्यमों के जरिए मुहैया कराई जाए।

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