गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा दे राज्य सरकार -सुप्रीम कोर्ट

Aazad Staff

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गौरक्षा के नाम पर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्य को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाए साथ की सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के प्रती सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि गौरक्षा मामले में पिड़ितों को मुआवजा देने का दाईत्व राज्य सरकार की है।

गौरक्षा के नाम पर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्य को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाए साथ की सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के प्रती सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि गौरक्षा मामले में पिड़ितों को मुआवजा देने का दाईत्व राज्य सरकार की है। गौरक्षा मामले में अब तक गुजरात, झारखंड, बिहार, करनाटक, यूपी ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट जमा कर दी है वहीं कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा करने के आदेस दिए है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी है।

गौरतलब है कि देश में गोरक्षा को लेकर बढ़ती हिंसा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य के सभी जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती करने का आदेश दिेए थे। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर तैनात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को निर्देश दिया था कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा भड़काने और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कारवाई की जाएं। गौरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सभी मुख्य सचिवों से गौरक्षा से जुड़े मामले में लिए गए कदम के की रिपोर्ट मांगी थी।

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