प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने की वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में थरूर को अब जमानत दे दी गई है। दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट ने २० हजार के पर्सनल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी है। अब मामले की अगली सुनवाई २५ जुलाई को होगी।
बता दें कि मानहानि की ये शिकायत दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर (Rajiv Babbar) ने दर्ज कराई थी। राजीव बब्बर की ओर से कोर्ट में दायर शिकायत में कहा गया था कि शशि थरूर का ये बयान न केवल पार्टी बल्कि देश विदेश के करोड़ो शिवभक्तों का अपमान है। बब्बर ने कहा था कि इससे शिवभक्तों की भावनाएं भी आहत हुई है। शशि थरूर ने जानबूझकर शिकायतकर्ता और उसके जैसे शिव भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया. ये बयान लोगों की घार्मिक विश्वास पर आघात कर , उनकी भावनाओं को भड़काने वाला है।
बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिपप्णी पिछले साल दिसंबर में की थी । गौरतलब है कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने एक पत्रकार से कहा है कि मोदी शिवलिंग पर बैठे हुए एक बिच्छू की तरह हैं। इन्हें आप न तो हटा सकते हैं और न ही चप्पल मारकर गिरा सकते हैं। इस बयान के बाद शशि थरूर और कांग्रेस की काफी आलोचना हुई थी। भाजपा ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी।