पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरन बेदी को मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किरण बेदी के पास केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि उपराज्यपाल के पास पुडुचेरी सरकार से कोई दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं है।
मालूम हो कि उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर काफी वक्त से घमासान चल रहा था। अधिकारों को लेकर नारायणसामी अपनी कैबिनेट के साथ किरण बेदी के आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे और ये धरना कई दिनों तक चला था।
जिसके बाद इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के प्रतिदिन के कामकाज में उपराज्यपाल का दखल संघशासित प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिकार के खिलाफ है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मालूम हो कि इस तरह की घटना दिल्ली में भी एक बार देखने को मिली थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच चल रही गरमा गर्मी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल के आवाज पर धरना दिया था।