बच्चियों से बलात्कार करने वाले को नपुंसकता की सजा दी जाए, पीएमओ ने मंत्रालय को भेजी याचिका

Aazad Staff

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महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की पहल पर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है, जिसमें कोर्ट को 12 साल तक की आयु की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले दोषी को अधिकतम फांसी की सजा सुनाने का कानून है।

बच्चियों से बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा का कानून बनाने के बाद अब केंद्र सरकार बच्चियों के बलात्कारियों को नपुंसक बनाए जाने की मांग पर भी विचार कर रही है।

गौरतलब है कि उन्नाव और कठुआ गैंगरेप मामले के बाद देशभर में न्याय व इसांफ के लिए प्रदर्शन किया गया। लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए हाल ही में सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले दोषियों के लिए फांसी की सजा का कानून बना दिया है।

बहरहाल इस कानून से लोगों को संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों के एक ग्रुप ने पीएमओ से मांग की है कि बच्चों के साथ बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाए जाने की सजा की भी व्यवस्था बनाई जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने महिला वकीलों की इस याचिका को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया है और याचिका पर उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया है।

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