दिल्‍ली सरकार बनाम उपराज्‍यपाल के अधिकारों का मामला, SC के दो जजों में मतभेद

Aazad Staff

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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर कुछ मु्द्दों पर फैसला सुनाया गया। इस दौरान जस्टिस सीकरी ने कहा- ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर तक के तबादले-पोस्टिंग केंद्र करेगा, जस्टिस भूषण इससे असहमत है।

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दिल्ली में पोस्ट हुए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मसले को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य ५ मुद्दों पर फैसला साफ कर दिया है।

जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण वाली दो जजों की पीठ ने सर्विसेज मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया है। वहीं, ACB जांच और ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। इससे पहले सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने तीन माह पहले यानी एक नवंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही जस्टिस सीकरी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का नियंत्रण उपराज्यपाल के पास रहेगा।

पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के पीठ के समक्ष इस मसले को उठाते हुए मामले में जल्द फैसला देने का आग्रह किया था। दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया था कि फैसला जल्द सुनाया जाए क्योंकि प्रशासन चलाने में कठिनाइयां हो रही है। पिछले साल संविधान पीठ ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर उप राज्यपाल दिल्ली सरकार के किसी अन्य कामकाज में दखल नहीं देंगे।

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