पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरसल ममता सरकार ने बंगाली फिल्म भविष्योत्तर भूत की स्क्रीनिंग पर पश्चिम बंगाल में रोक लगा दी थी। जिसे लेकर कोर्ट ने आज अपना फैससला सुनाते हुए ममता सरकार पर २० लाख का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माने में मिली रकम फिल्म निर्देशक अनिक दत्त और सिनेमाघरों के मालिकों को दिया जाएगा, क्योंकि उनके बोलने और अभिव्यक्तिके अधिकार का हनन किया गया है। कोर्ट ने ममता सरकार द्वारा इस फिल्म को रोके जाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करार दिया।
गौरतलब है कि इस फिल्म में कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल काग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था. इसी वजह से पिछले महीने फिल्म रिलीज़ होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर से हटा दिया गया था।
इस फिल्म के निर्देशक अनिक दत्त का दावा था कि सिनेमाघरों से उनकी फिल्म को ममता बनर्जी के आदेशों के बाद हटाया गया था। फिल्म निर्देशक अनिक दत्त ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दूसरी ओर, सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि 'ऊपर से आदेश है' लेकिन, यह किसी ने नहीं बताया कि आदेश किसका था। इसके खिलाफ पूरी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर गई थी। बहरहाल कोर्ट के फासले के बाद अब इस फिल्म को हरी झंडी दे दी गई है।