सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को विभिन्न सेवाओं के साथ लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है। आधार लिंकिंग को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक विभिन्न सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।
बता दें कि सभी सरकारी सेवाओं और सर्विसेज का फायदा लेने के लिए 31 मार्च तक आधार कार्ड को इनसे लिंक कराने के लिए सरकार ने डेडलाइन दी थी. लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी.
पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च बताई गई थी लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है.
घर बैठे आधार को मोबाईल से ऐसे करे लिंक -
आप अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो यह काम अब आप घर बैठे कर सकते हैं। मोबाइल लिंक करने के लिए आप 14546 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।