दिल्‍ली सीलिंग मामले में 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Aazad Staff

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सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए।

सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पेशल टास्क फोर्स को आदेश दिया कि दो हफ्ते में पब्लिक रोड और फुटपाथ से कब्जे हटाए जाएं।

कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा, अवैध कॉलोनियों में सात-सात मंजिलें कैसे बनाई जा रही हैं. अगर नियमित कॉलोनियों में बिल्डिंग बाईलॉज हैं तो अवैध कॉलोनियों में क्यों नहीं? अवैध कॉलोनियों में ऐसे निर्माणों को इजाजत क्यों दी जा रही है? कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आप अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर रहे है. इसका मतलब है कि आप अवैध काम को बढ़ावा दे रहे है, मसलन लोग अवैध निर्माण करते रहे और आप उनको नियमित कर रहे है.

इस दौरान कोर्ट में एमिक्स क्यूरी रंजीत कुमार ने कहा कि सरकार कह रही है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. सरकार अवैध कब्जे और निर्माण को रोकने के लिए सही तरीके से प्रयास नहीं कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि 2009 से लेकर अब तक पूरी दिल्ली में भूमिगत पानी का स्तर क्या है? कहां भूजल का स्तर गिरा है और कहां बढ़ा है.

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