बिना ग्राहकों की 'स्पष्ट सहमति' के उनके खाते खोलने के मामले में रिजर्व बैंक ने एयरटेल भुगतान बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के लिए लगाया गया है।
बता दें कि यह जर्माना रिजर्व बैंक ने कंपनी पर बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है। इस जांच में रिजर्व बैंक ने पाया कि ग्राहकों की ओर से बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के पेमेंट्स बैंक की ओर से लोगों के खाते खोले गए। भुगतान बैंक के दस्तावेजों, लिखित जवाब और व्यक्तिगत सफाई के आधार पर उसे दोषी मानते हुए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
इस संबंध में आई रिपोर्टों के बाद 20 और 22 नवंबर 2017 को बैंक का दौरा किया। जिसके तहत इस मामले में रिजर्व बैंक को सबुत हाथ लगे थे।