कटे-फटे नोट को बदलने में नहीं होगी परेशानी, आरबीआई ने बदले नियम

Aazad Staff

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भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000, 500 और 200 रुपये के नोटों के अलावा नोटबंदी के बाद जारी सभी नए नोटों के कटे-फटे होने पर उन्हें बदलने के लिए नियमों में बदलाव किया है।

अगर आपके पास भी नए नोट कटे-फटे हुए है और अाप उन्हे बदलाना चाहते है तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000, 500 और 200 रुपये के नोटों के अलावा नोटबंदी के बाद जारी सभी नए नोटों के कटे-फटे होने पर उन्हें बदलने के नियम में बदलाव किया हैं। नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट वापसी अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

गौरतलब है कि आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी हुए 2000, 500, 200 और अन्य नए नोटों के कट-फट जाने पर बदलने का कोई आदेश नहीं था। ऐसे में इन नोटों में जरा भी खराबी होने के कारण ये नोट लोगों के पास ही अटके रह जाते थे।

रिजर्व बैंक ने कहा, 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किये गये हैं।

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