भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च तक सभी बैंकों को अपने एटीएम कार्ड ?एंटी क्लोनिंग? करने के निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने यह कदम देशभर से सामने आ रहीं एटीएम फ्रॉड संबंधी शिकायतों के बाद उठाया है।
इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी है। रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक आर. रवि कुमार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक अगस्त-2018 तक सभी कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, व्हाइट लेबल एटीएम कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम, टर्मिनल सिक्योरिटी सिस्टम आदि दुरुस्त करने अनिवार्य हैं।
आरबीआई के मुताबिक सभी बैंकों को कुल 25 प्रतिशत एटीएम कार्ड सितंबर 2018 तक, 50 प्रतिशत एटीएम कार्ड दिसंबर-2018 तक, 75 प्रतिशत एटीएम कार्ड मार्च-2019 तक और सभी एटीएम कार्ड जून-2019 तक ऑपरेटिंग सिस्टम से अपडेट करने होंगे। इसके बाद किसी भी बैंक की एटीएम कार्ड से जुड़ी शिकायत पर आरबीआई की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।