ए.टी.एम का इस्?तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने फ्री ए.टी.एम ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसके तहत अब बैंक एटीएम में हुए फेल ट्रांजेक्शन या नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी या चेकबुक रिक्वेस्ट फ्री ट्रांजेक्शन के तहत नहीं गिने जाएंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया कि फंड ट्रांसफर करने या ए.टीम से टैक्स भरने पर भी ग्राहक की फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या कम नहीं होगी।
बता दें कि बैंक ने १४ अगस्?त को एक सर्कुलर जारी कर स्?पष्?ट किया है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कम्?युनिकेशन में बाधा के कारण अगर एटीएम का कोई ट्रांजेक्?शन फेल हो जाता है तो उसकी गिनती नहीं की जाएगी।
आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक के नियमानुसार खाताधारक को हर महीने पांच फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं। आर.बी.आई की तरफ से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक समेत सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया है।
इस सर्कुलर में कहा गया है हमारी जानकारी में आया है कि कुछ बैंक ए.टी.एम में तकनीकी कारणों से फेल होने वाले ट्रांजेक्शन या नकदी नहीं होने के कारण पूरे नहीं होने वाले ट्रांजेक्शन को भी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन में गिन रहे हैं। आर.बी.आई की तरफ से कहा गया कि ऐसे ट्रांजेक्शन को फेल ट्रांजेक्शन में गिना जाना चाहिए और इनके लिए खाताधारक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए।
केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि जो ट्रांजेक्शन तकनीकी कारण जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्राब्लम के कारण, एटीएम में कैश नहीं होने के कारण और बैंक/ सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ट्रांजेक्शन के लिए मना करने, गलत पिन आदि के कारण फेल हो जाता है तो इन ट्रांजेक्शन को वैलिड एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।