कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में पेश किया

Aazad Staff

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राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल को पेश कर दिया है। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए ३ साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है।

राज्यसभा में तीन तलाक बिल को एक बार फिर से पारित कराए जाने की पूरजोर कोशिश के साथ सदन में लाया गया है। संसद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में तीन तलाक बिल को पेश कर दिया है। बिल पेश होने के बाद इस पर चर्चा हो रही है।

रविशंकर प्रसाद ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी और छोटी-छोटी बातों पर तीन तलाक दिया जा रहा था। हम इसी वजह से फिर से कानून लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को शिकायतों के बाद बिल में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब इसमें बेल और समझौता का प्रावधान भी रखा गया है। रविशंकर प्रसाद ने सदन में मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बिल को वोट बैंक के तराजू पर न तौला जाए, यह सवाल नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान से जुड़ा हुआ है।

कानून मंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां बेटियां फाइटर प्लेन चला रही हैं वहीं दूसरी तरफ तीन तलाक की पीड़ित बेटियों को फुटपाथ पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने सदन से बिल को पास करने की अपील की।गौरतलब है कि लोकसभा से २६ जुलाई को तीन तलाक बिल पास हो चुका है। अब इसे राज्यसभा में पास कराए जाने पर जोर है।

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